कर्मचारी राज्य बीमा केन्द्रीय नियम, 1950 के नियम 5 मे संशोधन विषय पर योजना एवं विकास शाखा द्वारा जारी पत्र दिनांक 03-02-2010
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किन्तु कोई ऐसा परिवर्तन यदि किसी समझोते अथवा एंवार्ड पर आधारित है, अथवा उन कर्मचारियो पर जिनकीे सेवाशर्तें Fandamental and Supplementary Rules, Civil Service (Classification Control and Appeal) Rules जैसे केन्द्रीय नियम लागू होते है तो परिवर्तन की नोटिस देना आवश्यक नही है।